उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
गढ़वाल डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत तंबाकू या निकोटिन मिलाकर गुटखा, पान मसाला अथवा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सुपारी में निकोटिन मिलाकर बेचना भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा, जबकि सुपारी और निकोटिन को अलग-अलग बेचने पर इस विशेष प्रतिबंध के तहत रोक लागू नहीं होती।
राजेंद्र सिंह रावत के अनुसार, प्रतिबंध का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण कर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Hardwar, Haridwar | Oct 15, 2026