बलिया: जान से मारने के प्रयास के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
Ballia, Ballia | Jul 8, 2026 जान से मारने के प्रयास के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को तीन—तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार—चार हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम अष्टम सिंह पुत्र धरमपाल सिंह, संजय सिंह पुत्र धरमपाल सिंह निवासी शोभा छपरा थाना बैरिया। आरोपियों के खिलाफ बैरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था।