🚨 रसूलाबाद की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 28 हजार रुपये जुर्माना
जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद। क्षेत्र की नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी सुंदरनाथ पुत्र स्व. विनोदनाथ निवासी सिकंदरपुर, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2022 का है। 21 सितंबर 2022 को नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में थाना रसूलाबाद में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 23 नवंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
थाना पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात ने गुरुवार को आरोपी सुंदरनाथ को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक वर्ष आठ माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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Rasulabad, Kanpur Dehat | Oct 3, 2026