मेहदावल: संतकबीरनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 2,500 रुपये अर्थदण्ड और जेल की सजा
8 सितंबर 2026 को संतकबीरनगर की अदालत ने हरिश्चन्द को 500 ग्राम अवैध गांजा रखने के मामले में जेल में बिताई गई अवधि और 2,500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया है। यह कार्रवाई "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत हुई।