बिजनौर में कथित हनी ट्रैप गिरोह पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार महिलाओं समेत पांच और आरोपी गिरफ्तार
गैंगरेप और दुष्कर्म के मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर वसूली का आरोप, अब तक 11 गिरफ्तार
पुलिस का दावा—संगठित तरीके से चल रहा था कथित वसूली का नेटवर्क, जांच जारी
✒️ रिपोर्ट : जिला ब्यूरो, बिजनौर
बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कथित हनी ट्रैप और झूठे दुष्कर्म के मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर वसूली करने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में चार महिलाओं समेत पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस प्रकरण में अब तक गिरोह के सरगना बताए जा रहे बब्बू लंगड़ा सहित कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई नजीबाबाद थाना क्षेत्र में चल रही जांच के क्रम में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में सायमा, अंतिमा, शहाना और सानिया के नाम शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि गिरोह लोगों को दुष्कर्म और गैंगरेप जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर समझौते के नाम पर अवैध वसूली करता था।
प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, गिरोह कथित रूप से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और बाद में मुकदमे दर्ज कराने या कार्रवाई कराने की धमकी देकर धन उगाही की जाती थी। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका और संभावित पीड़ितों की भी जांच कर रही है।
सोशल मीडिया पर गिरफ्तार महिलाओं के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे अपनी बेगुनाही की बात कहती सुनाई दे रही हैं। हालांकि, किसी भी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर किया जाएगा। पुलिस की ओर से दर्ज आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं।
बिजनौर पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संगठित अपराध या ब्लैकमेलिंग की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें।
एनडी न्यूज़ की अपील
किसी भी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने, ब्लैकमेल करने या अवैध वसूली करने जैसी गतिविधियां गंभीर अपराध हैं। यदि आपके साथ ऐसा कोई प्रयास हो तो घबराने के बजाय तत्काल पुलिस से संपर्क करें। वहीं, किसी भी आरोपी को न्यायालय के निर्णय से पहले दोषी या निर्दोष घोषित करने से बचें।
ऐसी घटनाओं से बचने के सुझाव
अनजान व्यक्तियों से निजी मुलाकात या आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
ब्लैकमेल या धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या दावों को बिना सत्यापन साझा न करें।
किसी भी कानूनी विवाद में केवल वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें।
संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट : जिला ब्यूरो, बिजनौर
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📅 दिनांक: 20 सितंबर 2026
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डिस्क्लेमर: यह समाचार पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रारंभिक जानकारी और सार्वजनिक रूप से सामने आए तथ्यों पर आधारित है। आरोपियों पर लगाए गए आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। अंतिम निष्कर्ष न्यायालय के निर्णय और जांच पूरी होने के बाद ही माना जाएगा।