सवाई माधोपुर: पॉक्सो कोर्ट सवाई माधोपुर ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
जिला विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी दिलखुश उर्फ गोलू पुत्र रामधन उर्फ सप्पू सैनी निवासी आलनपुर थाना कोतवाली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया है।मामले में आरोपी दिलखुश को 6 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था।आरोपी तभी से न्यायिक हिरासत में है।