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जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार के निर्देशानुसार मोटरयान निरीक्षक श्री कृष्णा सोरेन के नेतृत्व में तंबो चौक के समीप पैसेंजर बसों एवं छोटे सवारी वाहनों के विरुद्ध सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान बसों, ऑटो एवं मैजिक वाहनों की विशेष रूप से जांच की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य ओवरलोडिंग तथा क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर परिचालन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखना हैं। साथ ही उन वाहनों को भी चिह्नित किया गया, जो बच्चों एवं विद्यार्थियों को खतरनाक तरीके से बैठाकर परिवहन कर रहे थे। विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ ऑटो एवं मैजिक वाहनों में पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है तथा कई मामलों में यात्रियों को वाहन की छत पर बैठाकर भी परिवहन किया जाता है। मोटरयान निरीक्षक श्री कृष्णा सोरेन ने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार के सख्त निर्देश के आलोक में नियमों की अनदेखी कर परिचालन करने वाले सवारी वाहनों के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर आम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। अधिक भार के कारण— * ब्रेक लगाने में अधिक समय लगता है तथा वाहन समय पर नियंत्रित नहीं हो पाता। * तेज गति या मोड़ पर वाहन के पलटने की आशंका बढ़ जाती है। * अत्यधिक दबाव के कारण टायर फटने का खतरा बना रहता है। * इंजन, सस्पेंशन एवं अन्य यांत्रिक भागों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे वाहन बीच रास्ते में खराब हो सकता है। * ओवरलोडिंग करने पर नियमानुसार भारी जुर्माना एवं ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। वाहन चालकों के लिए आवश्यक सावधानियां:- * वाहन की निबंधन प्रमाण-पत्र (आरसी) में अंकित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाएं। * यात्री वाहनों की छत पर सामान या यात्रियों को न बैठाएं। * यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व टायरों एवं सस्पेंशन की स्थिति की जांच अवश्य करें। * निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए सुरक्षित ढंग से वाहन चलाएं। यात्रियों के लिए आवश्यक सावधानियां:- * क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा करने से बचें। * वाहन चालक द्वारा ओवरलोडिंग अथवा तेज गति से वाहन चलाने पर उसका विरोध करें। * ऐसे वाहनों की सूचना निकटवर्ती ट्रैफिक पुलिस अथवा परिवहन विभाग को दें। जांच अभियान के दौरान क्षमता से अधिक यात्रियों को वाहन की छत पर बैठाकर परिचालन करते पाए गए कुल छह वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। IPRD Jharkhand DC West Singhbhum

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Chakradharpur, Pashchimi Singhbhum | Jun 25, 2026

Chakradharpur, Pashchimi Singhbhum | Jun 25, 2026

अवैध खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त
पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन, खनिज परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित किया गया।जांच के दौरान बंदगांव थाना क्षेत्र में बिना वैध परिवहन चालान के लगभग 100 घनफीट बालू लदा एक ट्रैक्टर अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिना वैध चालान के लगभग 100 घनफीट गिट्टी (स्टोन चिप्स) लदा एक अन्य ट्रैक्टर भी जब्त किया गया।
#citilivejharkhand #facebookpost #facebookvideo #JharkhandPolice #tradeengreaals #nonfollowers #foryouシ

अवैध खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो ट्रैक्टर जब्त पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन, खनिज परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित किया गया।जांच के दौरान बंदगांव थाना क्षेत्र में बिना वैध परिवहन चालान के लगभग 100 घनफीट बालू लदा एक ट्रैक्टर अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिना वैध चालान के लगभग 100 घनफीट गिट्टी (स्टोन चिप्स) लदा एक अन्य ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। #citilivejharkhand #facebookpost #facebookvideo #JharkhandPolice #tradeengreaals #nonfollowers #foryouシ

Chakradharpur, Pashchimi Singhbhum | Jun 25, 2026

जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार के निर्देशानुसार मोटरयान निरीक्षक श्री कृष्णा सोरेन के नेतृत्व में तंबो चौक के समीप पैसेंजर बसों एवं छोटे सवारी वाहनों के विरुद्ध सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान बसों, ऑटो एवं मैजिक वाहनों की विशेष रूप से जांच की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य ओवरलोडिंग तथा क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर परिचालन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखना हैं। साथ ही उन वाहनों को भी चिह्नित किया गया, जो बच्चों एवं विद्यार्थियों को खतरनाक तरीके से बैठाकर परिवहन कर रहे थे। विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ ऑटो एवं मैजिक वाहनों में पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है तथा कई मामलों में यात्रियों को वाहन की छत पर बैठाकर भी परिवहन किया जाता है। मोटरयान निरीक्षक श्री कृष्णा सोरेन ने बताया कि जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार के सख्त निर्देश के आलोक में नियमों की अनदेखी कर परिचालन करने वाले सवारी वाहनों के विरुद्ध लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर आम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। अधिक भार के कारण— * ब्रेक लगाने में अधिक समय लगता है तथा वाहन समय पर नियंत्रित नहीं हो पाता। * तेज गति या मोड़ पर वाहन के पलटने की आशंका बढ़ जाती है। * अत्यधिक दबाव के कारण टायर फटने का खतरा बना रहता है। * इंजन, सस्पेंशन एवं अन्य यांत्रिक भागों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे वाहन बीच रास्ते में खराब हो सकता है। * ओवरलोडिंग करने पर नियमानुसार भारी जुर्माना एवं ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। वाहन चालकों के लिए आवश्यक सावधानियां:- * वाहन की निबंधन प्रमाण-पत्र (आरसी) में अंकित क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को बैठाएं। * यात्री वाहनों की छत पर सामान या यात्रियों को न बैठाएं। * यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व टायरों एवं सस्पेंशन की स्थिति की जांच अवश्य करें। * निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए सुरक्षित ढंग से वाहन चलाएं। यात्रियों के लिए आवश्यक सावधानियां:- * क्षमता से अधिक सवारी वाले वाहनों में यात्रा करने से बचें। * वाहन चालक द्वारा ओवरलोडिंग अथवा तेज गति से वाहन चलाने पर उसका विरोध करें। * ऐसे वाहनों की सूचना निकटवर्ती ट्रैफिक पुलिस अथवा परिवहन विभाग को दें। जांच अभियान के दौरान क्षमता से अधिक यात्रियों को वाहन की छत पर बैठाकर परिचालन करते पाए गए कुल छह वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। IPRD Jharkhand DC West Singhbhum - Chakradharpur News