दहेज उत्पीड़न और गर्भवती महिला को घर से निकालने का आरोप, महिला थाने में कार्रवाई की मांग
बरेली। थाना इज्जतनगर क्षेत्र निवासी उजमा ने महिला थाना बरेली में अपने पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, उजमा का निकाह 14 नवंबर 2025 को मोहम्मद यूसुफ पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ निवासी मठकमलनयनपुर, थाना इज्जतनगर के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह में टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, लगभग पौने तीन तोला सोना सहित करीब 12 लाख रुपये का दहेज दिए जाने का दावा किया गया है।
उजमा का आरोप है कि निकाह के तीन-चार माह बाद पति मोहम्मद यूसुफ, देवर शकील, ननद नथिया व भूरी तथा पति की दो खालाओं सहाना बी और नन्नी ने कम दहेज लाने का ताना देते हुए अतिरिक्त 5 लाख रुपये या चार पहिया वाहन की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा आए दिन मारपीट की जाती रही।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 5 जुलाई 2026 की सुबह करीब पांच बजे ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि जब तक 5 लाख रुपये या चार पहिया वाहन नहीं लाओगी, तब तक घर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
पीड़िता ने बताया कि वह वर्तमान में पांच माह की गर्भवती है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसने महिला थाना पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
नोट: यह समाचार पीड़िता द्वारा महिला थाना बरेली में दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी।
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