बच्चों के बचपन को नष्ट कर देता है #बाल_विवाह।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का व 21 वर्ष की उम्र से पहले लड़के का विवाह कानूनन अपराध है।
बच्चों के बचपन को नष्ट कर देता है #बाल_विवाह।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का व 21 वर्ष की उम्र से पहले लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। - Sikar News