छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ और भी आसान ! छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता के नए नियम जारी कर दिए हैं।
NOC की जरूरत खत्म: अब स्कूल खोलने और मान्यता के लिए
NOC की जगह केवल सेल्फ डिक्लेरेशन और शपथ-पत्र जमा करना होगा।
नामों पर बैन: कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने नाम में “नेशनल”,
“इंटरनेशनल”, नवोदय, एकलव्य, प्रयास, केंद्रीय, राष्ट्रीय, PM Shri या स्वामी आत्मानंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा ताकि पेरेंट्स और छात्रों में भ्रम न हो।
बिल्डिंग की वीडियोग्राफी: मान्यता आवेदन के दौरान स्कूल बिल्डिंग का वीडियो बनाना अनिवार्य होगा।
कड़े नियम: गलत जानकारी देने पर मान्यता रद्द होगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बीच सत्र में स्कूल बंद करने की अनुमति नहीं होगी।
सुविधाएं: हर स्कूल में काउंसलर और लीगल लिटरेसी क्लब बनाना जरूरी होगा।