सादाबाद: माननीय न्यायालय ने थाना सादाबाद के गैर इरादतन हत्या के 1 अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सुनाई सजा
थाना सादाबाद पर अभियुक्त गोला उर्फ नेत्रपाल के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का एक अभियोग पंजीकृत था। सादाबाद पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।