स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू युक्त सामग्री बेचने और अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों से अर्थदंड वसूल किया गया
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तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय खंडवा परिसर एवं शासकीय कमला नेहरू स्कूल के 100 गज दायरे में तम्बाकू युक्त सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों एवं अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले लोगों पर नोडल अधिकारी डॉक्टर सुजीत वर्मा ने कोटपा अधिनियम 2003 के धारा 6b के उल्लंघन के मामले में कुल 1330/- अर्थदंड वसूल किया गया। डॉ. वर्मा ने बताया कि जिन लोगों से यह राशि वसूल की गई उनमें अजय से ₹100, मुकेश से ₹100, श्याम से ₹100, पवन से ₹100, चंदू दगडू से ₹100, अंशुल वर्मा से ₹100, विक्रम रमेश से ₹100 ,शुभम राजपूत से ₹50, शैलेंद्र से ₹50, राजेंद्र हरि सिंह से ₹80, भुवनेश से3 ₹100,भगवान सखाराम से ₹100, बादल दिलीप से ₹100, देवा मुकेश से ₹50, सुनील पन्नालाल से ₹100 अर्थदंड स्वरूप राशि वसूल की गई।
Jansampark Madhya Pradesh
General Administration Department, MP
Department of School Education, Madhya Pradesh
Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
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11 views | Khandwa, Madhya Pradesh | Aug 10, 2026