श्योपुर: शराब ठेकेदार को 1 साल की सजा, जिला कोर्ट का फैसला, बोली में दिए चेक हुए थे बाउंस
श्योपुर - जिला कोर्ट ने गुरुवार को दोपहर 3:00 बजे करीब 11 साल पुराने आबकारी विभाग में शराब ठेके के लिए दिए चेक बाउंस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी शराब ठेकेदार को 1 साल का कठोर कारावास एवं एक करोड़ 17 लाख 66 हजार 778 रूपये का प्रतिकर एवं 9% की ब्याज दर से भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं