लोहंडीगुडा: जगदलपुर: लोहंडीगुड़ा में पत्नी का पैर तोड़कर 8 दिनों तक तड़पाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा
जगदलपुर जिला और सत्र न्यायालय ने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करने और इलाज न कराकर उसे मरने के लिए छोड़ने वाले पति को 10 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आरोपी पति सोन सिंग कश्यप को भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया।