शिकोहाबाद: थाना दक्षिण पर पंजीकृत हत्या मामले में एक अभियुक्ता को दबरई कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया ₹5000 का जुर्माना
थाना दक्षिण पर पंजीकृत 2019 के एक हत्या मामले में अभियुक्ता अंजली पुत्री स्वगर्गीय सुनील निवासी संत टॉकीज रोड नई बस्ती थाना दक्षिण को दबरई स्थित माननीय न्यायालय एफटीसी-2 द्वारा दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। अभियुक्ता को सजा दिलाने में अभियोजक अजय यादव, विवेचक निरीक्षक दिनेश कुमार का सहयोग रहा।