शिकोहाबाद: थाना खैरगढ पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित महिला सहित तीन अभियुक्तों को दबरई कोर्ट ने सुनाई दस-दस वर्ष की कारावास
थाना खैरगढ पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से संबंधित महिला सहित तीन अभियुक्तों भूरा उर्फ भूपेंद्र पुत्र राधेश्याम, बंगाली पुत्र अमर सिंह व उमला पत्नी साहब सिंह निवासीगण बिजौली थाना खैरगगढ को को दबरई कोर्ट में माननीय न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट फिरोजाबाद द्वारा बुधवार दोपहर तीन बजे करीबन दोषी पाते हुये दस दस वर्ष कारावास एवं पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया