चित्तौड़गढ़: ADJ- 2 ने गोवंश तस्करी के मामले में रतलाम के आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल कारावास और ₹20000 के जुर्माने की सुनाई सजा
गो तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 ने एक आरोपी शाकीर को दोषी मानते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी कई सालों से फरार था। मामले में उसके दो साथियों को पहले से ही सजा हो चुकी है जबकि एक की पुलिस तलाश कर रही है। लोक अभियोजक अब्दुल सत्तार खान के अनुसार 20 अप्रैल 2011 को शंभूपुरा पुलिस द्वारा उक्त कार्रवाई की गई ।