रसूलाबाद: रसूलाबाद क्षेत्र की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 28 हजार रुपये का जुर्माना
रसूलाबाद अंतर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए20वर्ष के सश्रम कारावास और28हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला वर्ष 2022का है21/9/2022को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में थाना रसूलाबाद में आरोपी सुंदरनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया था