बाल विवाह कानूनी अपराध है।इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।उक्त बातें लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने शनिवार की दोपहर करीब एक बजे कही।वे शनिवार को उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।