मौदहा: मौदहा क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा, विवाहिता को आग लगाई गई
दहेज हत्या के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। मौदहा थाना क्षेत्र के छिमौली गांव निवासी मुलिया पत्नी रामऔतार निषाद, हंसराज उर्फ हस्सू पुत्र रामऔतार निषाद और रामऔतार निषाद