चित्तौड़गढ़: दुर्ग में अपनी दो माह की मासूम बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया 20 साल का कारावास
पोक्सो कोर्ट ने रिश्तो को कलंकित करने वाले पिता को 20 साल का कठोर कारावास और ₹50000 के जमाने से दंडित किया. आरोपी ने अपनी ही दो माह की मासूम बेटी को हवस का शिकार बना डाला. मां की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चालान दिया. न्यायाधीश लता गौड़ ने 6 माह की सुनवाई के बाद कड़ी टिप्पणी के साथ अभियुक्त को सजा सुनाई.