प्रेस नोट दिनांक: 05 जून, 2026
थाना: एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT), प्रतापगढ़
👉 प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: बाल श्रम मुक्त कराया गया, कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही-
➡️ पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनंदन राय के पर्यवेक्षण में, जनपद में चलाए जा रहे 'बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिन्हांकन, अवमुक्तिकरण एवं पुनर्वास', 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध', 'बंधुआ मजदूरी उन्मूलन', 'बाल भिक्षावृत्ति व बाल विवाह रोकथाम' अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.06.2026 को एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।
बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय सिंह यादव के नेतृत्व में उ0नि0 रामचन्द्र राम गुप्ता मय हमराह का0 प्रदीप कुमार, का0 आलोक कुमार द्वारा थाना लालगंज एवं थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न होटलों, ढाबों और गैराजों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक नाबालिग बच्चे को कार्य करते हुए पाया गया, जिसे टीम द्वारा तत्काल बाल श्रम से मुक्त कराया गया। नियोजक (मालिक) को कड़ी हिदायत दी गई कि नाबालिग बच्चों से काम कराना एक गंभीर कानूनी अपराध है।
कोटपा एक्ट (COTPA Act 2003) के तहत कार्यवाही: अभियान के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों (स्कूल/कॉलेज), अस्पतालों और सरकारी भवनों के 100 गज की परिधि के भीतर तम्बाकू, सिगरेट और गुटखा बेचने वाले 03 दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। इन दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर नशीले पदार्थों का विक्रय कानूनन दंडनीय है।
कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम द्वारा स्थानीय आम जनमानस को इन अभियानों के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों, नशामुक्त समाज की आवश्यकता और सामाजिक कुरीतियों (बाल विवाह व भिक्षावृत्ति) के प्रति जागरूक किया गया।
👉 प्रतापगढ़ पुलिस सदैव बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने और समाज को अपराधमुक्त व नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।