पातेपुर: पातेपुर के चकनसीर गांव में हत्या के 2 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
पातेपुर के चकनासीर गांव के दो आरोपी अभियुक्त को सिविल कोर्ट हाजीपुर ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार की शाम 7 बजे के करीब SP कार्यालय से जारी प्रेस बयान में बताया गया कि आरोपी बिरजू कुमार एवं सनोज कुमार को हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 15 ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।