(1)वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा श्री आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में अरविन्द कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा द्वारा नवादा प्रखंड के सोनसिहारी ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के पैनल लॉयर मदन पाण्डेय तथा पी०एल०वी० रामानुज कुमार, नवादा प्रखंड के सोनसिहारी पंचायत के आमजन, वरीय नागरिक एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।
अपने संबोधन में मदन पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान समय में आम लोगों के बीच कानून की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर शिविर का लगातार आयोजन किया जाता है। कानून की जानकारी नहीं होने पर लोग परेशान होते हैं, उनका जमकर भयादोहन किया जाता है। अतः आप तमाम उपस्थित व्यक्तियों से आग्रह है कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसमें मदद कर उनके शोषण होने से बचाएँ।
पैनल लॉयर मदन पाण्डेय ने वर्तमान समय में लोगों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया। आगे उन्होंने कहा कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनी और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है। जिसके तहत निम्न अधिकार शामिल हैं। 1. भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा का अधिकार, 2. संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, 3. चिकित्सा एवं कल्याण अधिकार, 4. अन्य सरकारी लाभ और सुविधाएँ।
आगे उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, आमतौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक के, सम्मानजनक जीवन, भरण-पोषण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मजबूत कानूनी ढाँचा मौजूद है। यदि बच्चे/संबंधी आदेश के अनुसार भरण-पोषण राशि देने में विफल रहते हैं तो अधिकरण वारंट जारी कर सकता है और वसूली के लिए जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
*(2)वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य जाँच हेतु हेल्थ चेकअप कार्यक्रम*
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा श्री आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में अरविन्द कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा द्वारा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का आयोजन व्यवहार न्यायालय, नवादा तथा सदर अस्पताल, नवादा में किया गया।
व्यवहार न्यायालय, नवादा में आयोजित स्वास्थ्य जाँच शिविर में 36 वृद्धजनों के विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज किया गया तथा मुफ्त दवाइयाँ आदि वितरित की गईं तथा विभिन्न प्रकार की जाँच की गई।
इसी प्रकार सदर अस्पताल, नवादा में मुफ्त स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। इस जाँच शिविर में पैनल अधिवक्ता रतन कुमार एवं पारा विधिक स्वयंसेवक अजय कुमार अकेला ने 28 वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच कराई तथा उन्हें दवा आदि दिलाने में मदद की।
*(3)स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार का पदभार ग्रहण*
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना की अधिसूचना सं० 24, दिनांक 29.07.2026 के निर्देशानुसार दिनांक 01.10.2026 को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार का पदस्थापन व्यवहार न्यायालय, नवादा में किया गया है। उनके स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) में योगदान देने पर विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा ने बुके देकर स्वागत किया। श्री अनिल कुमार ने पदभार ग्रहण के उपरांत लोक अदालत के सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा उन्होंने स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) के कार्यों के निर्वहन में रुचि दिखाते हुए अपने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट !
Nawada, Nawada | Oct 2, 2026