कासगंज: कासगंज न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दोषी को 9 माह की सजा सुनाई, ₹4000 का लगाया अर्थदंड
कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य में वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने आरोपी वीरेश उर्फ टोनी पुत्र अहिवरन सिंह, निवासी बस्तौली, थाना सुन्नगढ़ी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई अवधि 9 माह के कारावास और ₹4,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 5 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।