गया न्यायालय में स्पेशल जज पास्को-सह-एडीजे 7, देवप्रिय कुमार एवं विशेष लोक अभियोजक पास्को सुनील कुमार द्वारा खिजरसराय थाना कांड सं0-209/22, धारा-354 (d)/376 (d)/376(d-a)/506 भा०द०वि० एवं पास्को एक्ट के 3 आरोपितों को सुनाई गई आजीवन कारावास व ₹90000 जुर्माना की सजा। इसकी जानकारी आज दिनांक 16 फरवरी सोमवार की रात 9 बजे गया पुलिस ने दी है।