फतेहपुर में शराब ठेके पर खूनी खेल: लाइसेंसी रिवॉल्वर से मनीष तिवारी की हत्या, ₹25-25 हजार के इनामी दोनों भाई गिरफ्तार
असनी गांव का शराब ठेका बना था दहशत का अड्डा! ग्रामीणों का आरोप—बंधक बनाकर मारपीट, शिकायतों पर नहीं हुई कार्रवाई
पुलिस जांच में नए खुलासे, हथियार छिपाने और आरोपियों को शरण देने वालों पर भी शिकंजा
फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के असनी गांव में शराब ठेके के बाहर मनीष तिवारी उर्फ मनीष पंडा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों अमन सिंह उर्फ अखिलेन्द्र विक्रम सिंह और इन्द्रेश विक्रम सिंह उर्फ मनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद कर लिया गया है, जबकि लाइसेंसी रिवॉल्वर की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस बीच ग्रामीणों ने शराब ठेके को वर्षों से दहशत और दबंगई का केंद्र बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 29 अगस्त 2026 की रात लगभग 10:30 बजे असनी गांव स्थित देशी शराब ठेके पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद की शुरुआत ठेके के सेल्समैन गोवर्धन निषाद के बेटों और वैभव तिवारी के बीच कहासुनी से हुई। सूचना मिलने पर अमन सिंह और मनू सिंह मौके पर पहुंचे। आरोप है कि विवाद के दौरान मनू सिंह ने अपनी मां संगीता देवी के नाम से लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की, जिससे मनीष तिवारी के सीने में गोली लगी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस के अनुसार घटना के बाद दोनों आरोपी वाहन से फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने दोनों पर ₹25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। विशेष टीमों ने लगातार दबिश देकर दोनों आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना के बाद हथियार पंकज पांडेय को देने तथा बाद में उसे आशुतोष तिवारी तक पहुंचाने की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और जिन लोगों ने आरोपियों को शरण दी या फरार होने में मदद की, उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान पुलिस के सामने ग्रामीणों के कई गंभीर आरोप भी आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित शराब ठेका लंबे समय से दबंगई का केंद्र बना हुआ था। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में गांव के 20 से अधिक लोगों को ठेके के भीतर बंधक बनाकर मारपीट की गई। कई लोगों ने भय के कारण शिकायत नहीं की, जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
गांव के एक युवक बच्चा सोनी ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में उसे जबरन ठेके के अंदर ले जाकर रातभर पीटा गया और हथियार दिखाकर धमकाया गया था। उसने पुलिस में शिकायत करने की बात भी कही, लेकिन आरोप है कि मामले में सीमित कार्रवाई हुई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी पुलिस द्वारा नहीं की गई है और विवेचना जारी है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण आरोपी लंबे समय तक मनमानी करते रहे। हालांकि पुलिस ने किसी भी राजनीतिक संरक्षण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधीक्षक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आरोपियों को संरक्षण देने, छिपाने या सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि विवेचना के दौरान ट्रस्ट की भूमि, गांव में पूर्व से चले आ रहे विवाद और घटना की पृष्ठभूमि से जुड़े सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस केवल उपलब्ध साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
पुलिस का कहना है कि घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर की बरामदगी, फरारी के दौरान आरोपियों की गतिविधियों तथा सहयोगियों की भूमिका की जांच अभी जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं।
🟥 एनडी न्यूज़ आमजन से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की दबंगई, अवैध गतिविधि या हिंसक घटनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस और प्रशासन को दें। यदि किसी क्षेत्र में लगातार कानून-व्यवस्था संबंधी शिकायतें हों तो उन्हें लिखित रूप में संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाएं। प्रशासन से अपेक्षा है कि इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित कर दोषियों तथा उन्हें संरक्षण देने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
जनहित सुझाव
किसी भी विवाद को हिंसा का रूप न लेने दें।
लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग गंभीर अपराध है, इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।
अपराधियों के दबाव या भय में शिकायत दर्ज कराने से पीछे न हटें।
किसी भी फरार आरोपी को शरण देना भी कानूनन अपराध है।
पुलिस जांच में सहयोग करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं साझा करने से बचें।
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🟥 ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट: सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव
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📅 दिनांक: 31 अगस्त 2026
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