भभुआ: परिवहन विभाग द्वारा काटे गए ई-चालान का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा
Bhabua, Kaimur | May 1, 2026 परिवहन विभाग द्वारा काटे गए ई चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा। शुक्रवार 3 बजे परिवहन विभाग द्वारा बिहार गजट सरकार द्वारा किए गए निर्देश में बताया गया कि 90 दिनों से अधिक अवधि में चालान राशि नहीं जमा किया गया है। तो 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने ई चलान को जमा कर सकते हैं। न्यूनतम 500 रूपए से अपना चालान राशि जमा कर सकते है।