चूरू: एडीजे कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, यह फैसला साल 2021 के मामले में सुनाया गया
Churu, Churu | Sep 29, 2026 चूरू की एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को अफीम तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2021 में एनएच-52 पर कार से 7 किलो 500 ग्राम अफीम तस्करी से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने बताया कि 15 जून 2021 को सदर थाना पुलिस ने