मध्य प्रदेश डकैती व्यपरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम दतिया की न्यायालय क़े विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने लूट की प्रकरण में आरोपी शालू उर्फ समीर खान को कर लूटने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम. कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है. शासन की ओर से पर भी करता अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण कुमार लिटोरिया ने यह जानकारी दी.