इटारसी: किराना व्यापारी को बैंक लोन और चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई 3 महीने की सजा
इटारसी में एक किराना व्यापारी को बैंक से लिया गया लोन न चुकाने और चेक बाउंस होने के मामले में तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गुरुवार दोपहर 12 बजे कोर्ट नसे मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने उसे ब्याज सहित बकाया राशि चुकाने का भी आदेश दिया है। यह मामला मप्र ग्रामीण बैंक की सुखतवा शाखा से संबंधित है।