फरेंदा: तिकोनिया नर्सरी में 25 नवम्बर 1994 को हुए मारपीट और गाली-गलौज के मामले में तीन आरोपियों को सुनाई गई सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के तिकोनिया नर्सरी में 25 नवम्बर 1994 को हुए मारपीट और गाली-गलौज के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों—भगहू, राजू व अनरजीत पुत्रगण वासुदेव—को दोषी पाया। न्यायालय जेएम फरेंदा ने तीनों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 30-30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा