बकायेदारों के लिए बड़ी राहत, यूपी में लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना OTS
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू की गई है।
इस योजना के तहत 15 अगस्त 2026 से शुरू है व 15 दिसंबर 2026 तक बकायेदार आवेदन कर भुगतान कर सकते हैं।
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से जमा किया जा सकता है।
योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर और जलकर की धनराशि पर आरोपित ब्याज में निर्धारित प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलेगा।
नगर पालिका की ओर से बकायेदारों से अपील की गई है कि योजना की अवधि में बकाया कर का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं।
यह जानकारी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने दी।
Nagar Palika Parishad Bahraich