अवैध रूप से संचालित निजी छात्रावास सील, 32 नाबालिग बच्चों को अभिभावकों के सुपुर्द किया गया
मुरैना, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ सुश्री मेघा तिवारी के निर्देशन में 16 जुलाई 2026 को नायब तहसीलदार, सबलगढ़ एवं राजस्व अमले द्वारा जयपुरिया बाग, सबलगढ़ स्थित एक निजी छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त छात्रावास बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं आवश्यक पंजीयन के संचालित किया जा रहा था। छात्रावास में लगभग 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 32 नाबालिग बालक निवासरत पाए गए। निरीक्षण के समय छात्रावास में निवासरत बच्चों से संबंधित आवश्यक अभिलेख, प्रवेश पंजी, पंजीयन एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया छात्रावास का संचालन नियमों के विपरीत एवं अवैध रूप से किया जाना परिलक्षित हुआ।
उक्त अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए छात्रावास संचालक एवं भवन स्वामी के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए।
अग्रिम कार्रवाई के क्रम में 17 जुलाई 2026 को नायब तहसीलदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सबलगढ़ तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा छात्रावास का पुनः निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण उपरांत नाबालिग बच्चों की सुरक्षा एवं उनके सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त छात्रावास को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। साथ ही छात्रावास में निवासरत सभी 32 नाबालिग बालकों को आवश्यक सत्यापन एवं विधिवत कार्रवाई के उपरांत उनके अभिभावकों के सुपुर्द कर दिया गया।