कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल पुंजापुरा, क्षेत्र में ढाबों एवं संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग कर कार्रवाई की गई।कार्रवाई में प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत दर्ज किए गए है, 4 बजे