फरेंदा: घुसवा गांव में 35 साल पुराने मारपीट मामले में पांच अभियुक्तों को सुनाई गई एक दिन की सजा
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के घुसवा गांव के पांच अभियुक्तों कपीलदेव मिश्रा, हरदेव, केशव, राजेश्वर और अवधेश को 1990 की मारपीट की घटना में न्यायालय जेएम फरेन्दा ने दोषी पाया। पुरन्दरपुर थाने में दर्ज मुकदमे में सभी को 1-1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1000-1000 रुपये जुर्माने की सजा हुई। जुर्माना न देने पर 40-40 दिन अतिरिक्त जेल होगी। वादी बुच्चन प्रसाद के बयान और