अलीराजपुर: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया सुरक्षा नियमों पर दिया अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसे नियम बनाए जाएं, जो नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ स्वतंत्र अनुबंध पर रोक लगाने और प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर को भारतीय कानून के अनुरूप बनाने को कहा है।