दतिया: बालिका से छेड़छाड़ में रामजी प्रजापति दोषी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा, जुर्माना भी
Datia, Datia | Apr 10, 2026 दतिया जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मंजूषा तेकाम की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी रामजी पुत्र अशोक प्रजापति, निवासी गोविंद मंदिर के पीछे कुम्हारों वाली गली, को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ संचिता अवस्थी ने की।