मोतिहारी: मोतीहारी कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को सुनाई 12 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा
मोतिहारी कोर्ट में एनडीपीएस न्यायालय-02 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त अंकुश कुमार को बारह वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया हैं। अर्थ दंड नहीं देने पर 06 महिने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी बुधवार शाम करीब 04:10 बजे मिली।