शाजापुर: मोबाइल एवं रुपये की लूट के आरोपियों को जिला न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
आरोपीगण दिलीप गुर्जर, जितेन्द्र गुर्जर निवासी ग्राम हापाखेडा तथा माधुसिंह निवासी ग्राम गोयला थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर ने फरियादी सीताराम गुर्जर से मोबाईल व पैसे लूटे थे। उक्त प्रकरण में आरोपीगण को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा धारा-394 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।।