आरोन: जिले में शासकीय पट्टे की भूमि किसी को अंतरण करने से पहले कलेक्टर से ले अनुमति, पक्षकार 6 अगस्त तक करें जवाब प्रस्तुत
गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने आदेश जारी कर बताया जिले में शासकीय पट्टे की भूमि किसी को अंतरण करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना होगी। तहसीलदार आरोन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में ग्राम बारोद निवासी मजबूतसिंह पुत्र रामप्रसाद यादव ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है। 6 अगस्त तक स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करें।