अकबरपुर: माती कोर्ट ने दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर आत्महत्या के मामले में एक अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास और ₹27,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 3 ने एक अभियुक्त धीरेंद्र सिंह पुत्र स्व0 इंद्रपाल सिंह निवासी जाफराबाद थाना गजनेर व दो अभियुक्ताओं गुड्डी देवी पत्नी रामसिंह निवासिनी नुनारी थाना डेरापुर व रेनू देवी पत्नी देवेंद्र सिंह निवासी अमौली ठकुरान थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया।