शिकोहाबाद: थाना नारखी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में दोषी दो अभियुक्तों को मिली दस-दस वर्ष की कारावास
थाना नारखी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में दोषी दो अभियुक्तों मोनू उर्फ ब्रहमाशंकर पुत्र अमर प्रकाश निवासी गढी वरन थाना नारखी, रामवीर पुत्र राजनलाल निवासी नगला सूरज थाना पचोखरा को सोमवार दोपहर तीन बजकर 45 मिनट करीब पर माननीय न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा दोषी पाते हुये दस दस वर्ष कारावास की सजा एवं पांच पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।