कासगंज: कासगंज न्यायालय ने एक आरोपी को न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा, लगाया ₹1000 का अर्थदंड
शुक्रवार को कासगंज न्यायालय के द्वारा धारा 427 के तहत एक आरोपी पर दोषसिद्ध करते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।रामनरेश पुत्र खूब सिंह नि0 ग्राम प्रहलादपुर का है।