बच्चे का नाम तय नहीं? जानें Birth Certificate बनवाने के नियम और 6 अहम सवालों के जवाब
संगरिया की आवाज़।
1- बच्चे का नाम नहीं सोचा तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या?
जवाब: हां, बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर बच्चे का नाम तय नहीं है, फिर भी जन्म के 21 दिन के भीतर बिना नाम के ही रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। नाम तय ना होने की स्थिति में फॉर्म में बच्चे के नाम की जगह खाली छोड़ दी जाती है या "Baby of [माता / पिता का नाम]" लिख दिया जाता है।
बाद में नाम जुड़वाएं: जब भी नाम तय हो जाए, आप उसी कार्यालय में जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं। जन्म से 1 साल के भीतर नाम जुड़वाने पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगती है। (राज्यों के हिसाब से नियमों में मामूली बदलाव हो सकता है)।
2- जन्म प्रमाण पत्र कहां बनता है?
'जवाब' यह बच्चे के जन्म स्थान ( शहर या गांव) के आधार पर अलग-अलग सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है:
• शहरी क्षेत्रों में: नगर निगम, नगर पालिका या छावनी बोर्ड (Cantonment Board) कार्यालय द्वारा ।
ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्राम पंचायत कार्यालय (सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) द्वारा ।
• अस्पताल में जन्म होने परः यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है, तो अस्पताल प्रशासन खुद जन्म का विवरण स्थानीय रजिस्ट्रार को भेज देता है। इसके बाद आप अस्पताल की रसीद या 'डिस्चार्ज स्लिप' दिखाकर संबंधित कार्यालय से सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
3- क्या ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है?
जवाब : जी हां, अब यह प्रक्रिया काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
• केंद्र सरकार के CRS पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जा सकती है।
• इसके अलावा, राज्यों के अपने अलग ई-गवर्नेस पोर्टल भी हैं (जैसे राजस्थान में 'पहचान' (Pehchaan ) पोर्टल, यूपी में 'ई- नगर सेवा' आदि), जहां से आवेदन किया जा सकता है।
4- बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन कागजों की जरूरत पड़ेगी?
जवाब: बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुख्य रूप से इन 4 कागजों की जरूरत होती है:
• जन्म का प्रमाण: अस्पताल की 'डिस्चार्ज स्लिप' (अस्पताल में जन्म होने पर) या बच्चे का 'टीकाकरण कार्ड' और गवाह/सरपंच का पत्र ( घर पर जन्म होने पर) ।
• आईडी प्रूफ: माता और पिता दोनों का आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट।
• पते का प्रमाणः बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड या पते वाला आधार कार्ड ।
. विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate): कुछ नगर निगम या पंचायतों में इसकी मांग की जा सकती है।
5- बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कितना खर्चा आता है?
जवाब: जन्म के 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर यह पूरी तरह निःशुल्क (Free) बनता है। देरी होने मामूली फीस देनी पड़ती है।
6- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें? (ऑनलाइन स्टेप्स )
जवाब: ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने और
डाउनलोड करने का तरीका सबसे आसान है। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
• स्टेप 1: भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल crsorgi.gov.in पर जाएं।
• स्टेप 2: वेबसाइट पर 'General Public Signup' पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।
● स्टेप 3: लॉग-इन करने के बाद 'Add Birth Registration' विकल्प चुनें।
• स्टेप 4: फॉर्म में बच्चे और माता-पिता की सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
• स्टेप 5: मांगे गए दस्तावेज (अस्पताल की रसीद, आईडी प्रूफ आदि) की स्कैन कॉपी अपलोड करें और सबमिट कर दें।
. स्टेप 6: भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट लें और इसे बताए गए समय के भीतर संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करें (कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस हो चुकी है। अप्रूवल मिलने के बाद आप इसी पोर्टल से अपना प्रमाण पत्र (PDF फॉर्मेट में ) डाउनलोड कर सकते
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