अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम, जौनपुर ने थाना मुंगराबादशाहपुर के मु.अ.सं. 262/2018 धारा 376 भादवि के तहत दर्ज मामले में आरोपी रामचंदर बिंद पुत्र मेवा लाल निवासी पूरा दयाल, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया।