बक्सर: बिहार में बाहर से आने वाले बालू-पत्थर वाहनों पर ट्रांजिट पास अनिवार्य, 10 जून से सख्ती से लागू
Buxar, Buxar | Jun 2, 2026 बिहार में अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों से बिहार आने वाले बालू, पत्थर व लघु खनिज लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास जरूरी होगा। बिना पास के वाहनों को जब्त कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था 10 जून 2026 से पूरे बिहार में सख्ती के साथ लागू होगी।