कैथल: आंखों में मिर्च डालकर किसान से ₹2.5 लाख लूटने वाले तीन दोषियों को 5-5 साल की कैद और जुर्माना
सैशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने आंखों में मिर्चें डालकर रुपयों से भरा बैग और फोन छीनने तथा अवैध शस्त्र रखने के तीन दोषियों को पांच पांच साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में संतोख सिंह वासी डेरा बहादुर सिंह गोबिन्दपुरा ने थाना सीवन में 17 अक्तूबर 2023 को स्टैट बैंक