बहराइच: प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने अवैध मांस बरामदगी मामले के अभियुक्त की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त की
बहराइच प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने अवैध मांस बरामदगी मामले के अभियुक्त की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को निरस्त कर दी है। सोमवार शाम को इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना विशेश्वरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था।