शुजालपुर: तृतीय प्रशासन न्यायाधीश का फैसला: गांजा तस्कर को तीन वर्ष का आश्रमवास और ₹10 हजार का जुर्माना
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा गांजा तस्कर शुभम पिता रमेशचंद्र तिवारी निवासी ग्राम विद्यानगर शुजालपुर को धारा-08/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से गुरुवार को दंडित किया है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरण के संचालनकर्ता शासकीय अभिभाषक।